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मुंगेली ट्रिपल मर्डर हादसा: दोस्तों के उकसाने पर विपरीत दिशा में दौड़ाई गाड़ी, 3 ग्रामीणों की मौत; पश्चिम बंगाल के 4 आरोपी ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार

अभय न्यूज मुंगेली/जरहागांव, 17 अक्टूबर 2026।

मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के ग्राम दशरंगपुर में दो दिन पहले सड़क किनारे खड़े तीन ग्रामीणों को बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबोच लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भोजराम पटेल (IPS) के कड़े तेवरों के बाद मुंगेली साइबर सेल और जरहागांव पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को रायगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। यह सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि दोस्तों के उकसावे पर जानबूझकर किया गया **सदोष मानव वध (गैर-इरादतन हत्या) का मामला निकला।

बकरी खरीदने आए थे छत्तीसगढ़, सुबह खाली सड़क देखकर खोया आपा

पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला है। आरोपी टिकेश कुमार और उसके साथी पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ में बकरी खरीदने आए थे। 15 अक्टूबर 2026 की सुबह जब वे दशरंगपुर पहुंचे, तो मुख्य मार्ग खाली था। गाड़ी में बैठे अनंता विश्वास, कानु विश्वास और सौरव मल्लिक ने ड्राइवर नबजीत दास को जोश में आकर गाड़ी और तेज भगाने के लिए उकसाया। दोस्तों की बात में आकर चालक नबजीत ने महिंद्रा वीरों (बोलेरो) को बेहद खतरनाक तरीके से गलत दिशा में मोड़ दिया और सड़क किनारे खड़े तीन बेकसूर ग्रामीणों को सीधे टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद गाड़ी का खून साफ किया, बोनट उखाड़कर फेंका

इस दिल दहला देने वाले हादसे में ग्राम दशरंगपुर निवासी अधीनदास मोहले (65 वर्ष), बल्लू बघेल (56 वर्ष) और भाठापारा निवासी गंगाराम टंडन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने गाड़ी में लगे खून के निशानों को साफ किया और क्षतिग्रस्त बोनट को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वे उड़ीसा-पश्चिम बंगाल की तरफ भागने की फिराक में थे।

रायगढ़ साइबर टीम की मदद से उड़ीसा बॉर्डर पर दबोचे गए आरोपी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसपी सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस ने रायगढ़ साइबर टीम की मदद ली और उड़ीसा बॉर्डर पर नाकेबंदी कर वाहन क्रमांक WB 25 Z 5623 को रोककर चारों आरोपियों को धर दबोचा।

इन 4 आरोपियों पर लगा सदोष मानव वध का केस, भेजे गए जेल

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (सदोष मानव वध), 238 क (साक्ष्य छिपाना), 3(5) और 184 एमवी एक्ट के तहत गंभीर अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में:

1. नबजीत दास (वाहन चालक, उम्र 24 वर्ष)

2. अनंता विश्वास (उम्र 31 वर्ष)

3. कानु विश्वास (उम्र 57 वर्ष)

4. सौरव मल्लिक (उम्र 30 वर्ष) शामिल हैं। ये सभी नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

आरोपियों को आज दिनांक 17.10.2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त महिंद्रा वाहन को भी जब्त कर लिया है। इस बड़ी और त्वरित कार्रवाई में जरहागांव थाना प्रभारी दिव्यकांत पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी और उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही।

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