जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली – टगिया से हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

अभय न्यूज मुंगेली।20 अगस्त 26।
मुंगेली/लोरमी। जिला एवं सत्र न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने 18 अगस्त 2026 को चौकी खुड़िया, थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 546/2017 में आरोपी बलिराम पिता कन्हैया लाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी बहौड़ा, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 8 दिसंबर 2017 की रात करीब 11:12 बजे ग्राम बहौड़ा में रामरतन बैगा की बाड़ी के पास आरोपी बलिराम ने बुधरू बैगा की हत्या करने के आशय से शाल में छिपाकर रखी धारदार लोहे की टगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी दौरान रामरतन बैगा पर भी टगिया से हमला कर उसके जबड़े में गंभीर चोट पहुंचाई गई तथा उसकी हत्या का प्रयास किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने पक्ष में 18 गवाहों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया। घटना में प्रयुक्त लोहे की टगिया आरोपी के कब्जे से बरामद की गई थी। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट में बरामद टगिया पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। आरोपी इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अभियोजन के मामले को मजबूती मिली। चश्मदीद साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया। अभियोजन के अनुसार घटना के पीछे का कारण आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को बुधरू बैगा के ऊपर भगाने का आरोप लगाया जाना बताया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने पैरवी की। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं अभियोजन के तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध कर उक्त सजा सुनाई गई।
