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फोनपे भुगतान को लेकर लोहे की रॉड से हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

अभय न्यूज मुंगेली।

थाना सरगांव के अपराध क्रमांक 29/2024 में न्यायालय सत्र न्यायाधीश मुंगेली श्रीमती गिरिजा देवी मरावी ने आरोपी राहुल राय (23 वर्ष), पिता समेलाल, निवासी ग्राम मदकू को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के अपराध में दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला 31 जुलाई 2026 को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को ग्राम मदकू द्वीप में प्रार्थी चंद्रप्रकाश साहू दुकान से सामान खरीदने के बाद फोनपे के माध्यम से भुगतान को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी राहुल राय ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले से प्रार्थी के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। मौके पर मौजूद दोस्तों ने बीच-बचाव कर घायल को तत्काल सीएचसी सरगांव में भर्ती कराया।

चिकित्सकीय परीक्षण में प्रार्थी के सिर के फ्रंटोपैराइटल भाग में गंभीर चोट की पुष्टि हुई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।

न्यायालय ने प्रकरण के पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली को तीन माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

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