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अवैध निर्माण पर नगर पालिका सख्त, 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का ‘अंतिम अल्टीमेटम’

अभय न्यूज मुंगेली,

नगर पालिका परिषद मुंगेली ने शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक भवन स्वामी को अंतिम नोटिस जारी किया है। नगर पालिका के नोटिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि का क्षेत्रफल केवल 732 वर्गफीट है, जबकि निर्माण 937.50 वर्गफीट पर किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निजी भूमि से लगी हुई सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02 निवासी श्रीमती रुचि जैन को पुराने बस स्टैंड स्थित नजूल भूमि पर भवन निर्माण के लिए 592 वर्गफीट (भूतल और प्रथम तल) की अनुमति दी गई थी। हालांकि, एक शिकायत के बाद जब निकाय की टीम ने स्थल निरीक्षण किया, तो पाया गया कि अनुमति के विपरीत 937.50 वर्गफीट पर निर्माण कार्य किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) द्वारा जारी इस ‘अंतिम सूचना’ में निर्देशित किया गया है कि: अतिरिक्त और अतिक्रमित हिस्से को 03 दिवस के भीतर स्वयं हटा लें। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में होने वाले समस्त व्यय की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। यदि संबंधित पक्ष के पास कोई वैध दस्तावेज हैं, तो वे इसे तत्काल प्रस्तुत कर सकते हैं। इस मामले की प्रतिलिपि कलेक्टर मुंगेली, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) और थाना प्रभारी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। इस कार्रवाई से शहर के अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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