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लाठी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, मुंगेली सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

अभय न्यूज मुंगेली।

जानकारी अनुसार थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 77/2025 में सत्र न्यायाधीश मुंगेली गिरिजा देवी मेरावी ने आरोपी राजेश उर्फ सूरज कुर्रे (37 वर्ष), निवासी ग्राम डिघोरा, थाना पथरिया, जिला मुंगेली को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) सहित अन्य धाराओं के प्रकरण में दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय 27 जुलाई 2026 को सुनाया गया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने घटना के दौरान लाठी जैसे कठोर हथियार से पीड़ित के सिर एवं जांघ पर प्रहार किया था। हमले में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें आईं तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें लगीं। न्यायालय ने माना कि आरोपी का कृत्य ऐसा था जिससे पीड़ित की मृत्यु भी संभावित थी।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य एवं तात्विक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। आरोपी विचारण अवधि में 417 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसकी अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया।

अपने निर्णय में न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि सामान्यतः सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद लोग पुलिस विवेचना और न्यायालयीन कार्यवाही में गवाह बनने से बचते हैं। ऐसे मामलों में घायल प्रत्यक्षदर्शी (घायल साक्षी) की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और उच्च साक्ष्यात्मक मूल्य की होती है।

प्रकरण में अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने किया। लगातार अभियोजन को मिल रही सफलता पर उप संचालक पुष्पा भगत एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) जयता सिंह ने लोक अभियोजक को बधाई दी।

न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को समुचित जांच उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के माध्यम से नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए।

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