मुंगेली में रात 10:30 बजे के बाद सामान्य दुकानें बंद, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक संचालन की अनुमति, मेडिकल स्टोर समय-सीमा से मुक्त

अभय न्यूज मुंगेली।08 सितंबर 26।
शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समय-सीमा को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सिटी कोतवाली थाना प्रभारी, मुंगेली चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं व्यापारी बंधुओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सामान्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे तक ही संचालित होंगे। वहीं रेस्टोरेंट के लिए रात 11 बजे तक संचालन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार वाधवा ने बताया कि यह निर्णय पुलिस प्रशासन का एकतरफा फैसला नहीं है, बल्कि व्यापारियों और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक में आपसी सहमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा का पालन शहर के सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है और यह व्यवस्था सभी सामान्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद यदि कोई व्यापारी अपना प्रतिष्ठान खुला रखता है और पुलिस प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यापारी की होगी। चेंबर अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों से प्रशासन द्वारा तय समय-सीमा का पालन करने की अपील की है।
मेडिकल स्टोर को समय-सीमा से छूट
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मेडिकल एवं दवाई दुकानों को निर्धारित समय-सीमा से अलग रखा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हो सकें। वहीं रेस्टोरेंट के लिए रात 11 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी।
पुलिस प्रशासन और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी चुनिंदा व्यापारी या प्रतिष्ठान के लिए नहीं, बल्कि शहर के सभी संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा। चेंबर अध्यक्ष राजकुमार वाधवा ने व्यापारियों से शहर की कानून-व्यवस्था, व्यवस्था एवं आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए निर्णय का सहयोगपूर्वक पालन करने की अपील की है।
