Breaking News

कलेक्टर मुंगेली ने किया बोर खनन पर प्रतिबन्ध

नलकूप खनन हेतु अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर मुंगेली प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

अभय न्यूज़ मुंगेली04 अप्रैल 2025// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राहुल देव ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण जिले को आगामी आदेश पर्यंत तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह आदेश जारी किया है। इस अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानमुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

कलेक्टर ने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है एवं अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नलकूप खनन संबंधी अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में दो रूपये की शुल्क जमा कर कार्यालयीन समयावधि में आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी की जाँच कर  दस दिवस के भीतर छानबीन कर उपयुक्त पाये जाने पर आवेदनक को अनुमति प्रदान किया जाएगा.

यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button