बाल विवाह मुक्त भारत पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
One day workshop organized on Child Marriage Free India

मुंगेली, 17 अप्रैल 2025// जनपद पंचायत मुंगेली के सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त भारत के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में परियोजना अधिकारी श्री राजेन्द्र गेंदले ने बताया कि बाल विवाह करने पर बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत 02 साल की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना का प्रावधान है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजूबाला शुक्ला ने बताया कि बाल विवाह से बचपन खत्म हो जाता है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाईल्ड हेल्पलाईन के समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप ने हेल्पलाईन नम्बर 1098, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में सरपंचगण, संरक्षण अधिकारी कपिल यादव, यशवंत शर्मा, संजय बघेल, विकास देवागंन मौजूद रहे।