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अतिरिक्त सत्र न्यायालय मुंगेली एक माह में तीसरी बार दिया कारावास का फैसला

आरोपी कलीराम मरकाम को आजीवन सश्रम कारावास

अभय न्यूज मुंगेली,

अपर सत्र न्यायाधीश मुंगेली पीठासीन अधिकारी श्री राकेश सोम द्वारा चौकी खुड़िया थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 50/2024 अंतर्गत धारा 302,376 एवं 201 भारतीय दंड विधान के आरोप में आरोपी कलीराम मरकाम उम्र 42 वर्ष पिता मिलापराम निवासी टिकरी, बेलपान थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को उपरोक्त वर्णित सभी धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹2500 के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

आरोपी पर आरोप था कि चौकी खुड़िया थाना लोरमी के सीमा अंतर्गत ग्राम में मृतका के साथ उसकी मृत्यु के पूर्व जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाकर बलातसंग किया तथा उसके उपरांत मृतका के सिर में पत्थर से प्रहार कर उसकी मृत्यु क़ारीत किया और अपराध के साक्ष्य जैसे घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं मृतिका के कपड़े ,जूते एवं बैग को छुपा कर साक्ष्य का विलोपन किया गया था। और मृतका की लाश को पहाड़ में छिपा दिया। ताकि दंड से बचा जा सके। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 21 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया तथा अपना प्रकरण संदेश से परे प्रमाणित करने में सफल रहे।

मृतक के परिवार जनों को क्षतिपूर्ति की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली को तय करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के उपरोक्त फैसले से अपराधों में कमी तथा कानून का भय व्याप्त रहेगा। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर  ने प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से की। एक माह में यह लगातार तीसरी कारावास की सजा न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दी गई है।

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