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हड़ताल पर सरकार की सख्ती, धान खरीदी सुचारू रखने एस्मा लागू

कलेक्टर का स्पष्ट निर्देश, खरीदी कार्य किसी भी कीमत पर बाधित ना हो

अभय न्यूज मुंगेली,

जिले में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में खरीफ विपणन वर्ष 2025 – 26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। धान खरीदी में व्यवधान एवं लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब कि शासन ने धान खरीदी में लगे सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त एक्शन लेते हुए एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्रावधान है। शासन द्वारा इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की गई है।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की पूरे धान खरीदने तक खरीदी कार्य में लगे सभी कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संरक्षण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है। धान खरीदी कार्य में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है‌। उक्त कार्य करने हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं दिए जाने अथवा कार्य नहीं करने पर एस्मा का उल्लंघन माना जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि शासन की जरूरी सेवाएं मसलन धान खरीदी किसी भी हालत में बाधित ना हो, आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और प्रशासनिक कामकाज को सामान्य रखने के लिए एस्मा लागू किया गयाहैं।

एस्मा के बारे में जानिए।                            छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत अतिआवश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, से इनकार करने या अन्य प्रकार से, पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा। इसके प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय माना जाएगा।

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