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भारी भरकम टैक्स से छुटकारा पाने के लिए करें यह

फाइनेंसियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश हो चुका है और आज हम आपको जो तरीका बताएंगे उसका लाभ केवल पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ही लिया जा सकेगा, जो लोग इन लाभों का दावा करना चाहते हैं, उन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से नई आयकर व्यवस्था एक कमाने वाले व्यक्ति के लिए डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था हो जाएगी।

बता दें, इस बार के बजट में भारत सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की है, जिसमें टैक्सपेयर्स को 7 लाख रुपये तक की कमाई पर किसी भी तरह की टैक्स नहीं देने की छूट दी गई है। पुरानी स्कीम में यह 5 लाख रुपये हुआ करती थी। हालांकि, अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने की आजादी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योजना में एक कमाई करने वाले व्यक्ति को धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स कटौती दी जाती है।

इसलिए यदि एक कमाने वाले व्यक्ति ने अपनी 1.50 लाख प्रति वर्ष की निवेश सीमा समाप्त कर ली है, तो वह इस धारा के तहत एनपीएस खाते में अपने निवेश पर आयकर छूट का दावा कर सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।

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