Noida में आज से कुत्तो के काटने की सज़ा मिलेगी उनके मालिकों को

कुत्ते के मालिक पर लगेगा 10 हज़ार तक का जुर्माना !
Noida : जंगली एवं पालतू कुत्तो के काटने की घटनाए बढ़ने से सरकार ने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। जिसके चलते अब नॉएडा में आज से पालतू कुत्तो के लिए नए नियम लागू किये गए है। जिनका असर उनके मालिकों पर भी पड़ेगा।
दरअसल, नोएडा में लागू किये गए इन नियमों की वजह से आज से यहां कुत्ता पालने का शौक महंगा पड़ सकता है। क्योंकि यहां सोसायटियों में लगातार पालतू जानवरों के हमला करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है। अथॉरिटी के नए नियम के तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा। यह नियम आज से ही लागू भी कर दिए गए है।
इसके आलावा प्राधिकरण ने यह भी साफ़ किया था की पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया था। जिन पालतू जानवर के मालिक ने नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया गया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को यह वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से ₹2000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा।