अगर आप भी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हो जाए सावधान !

लग सकता है 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए बेहद ज़रूरी गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत वे उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकेंगे, जिनका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो या कर रहे हैं। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या सिलेब्रिटीज वह किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते है ऐसा करना पर उन्हें इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है।
उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बताया कि सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। लगातार नियम का पालन नहीं करने पर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। साथ ही विज्ञापन करने वाले को 6 महीने से 2 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है।
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि यह निर्णय इसलिए लिए गया है ताकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाई भी नहीं जा सकती है। सचिव के मुताबिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलेब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करेंगे, जिनका खुद इस्तेमाल करते हों।
हर इन्फ्लुएंसर को विज्ञापन वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग में पूरे वीडियो में उन्हें यह बात साफ-साफ लिखनी होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कस्टमर्स को को असंगत व्यापार के तरीकों से बचाने के गाइडलाइन शुक्रवार से पूरे देश में लागू हो गए।