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जिला आबकारी अधिकारी मुंगेली, राजेश जायसवाल निलंबित

अभय न्यूज रायपुर // सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा अपराध क्रमांक 04/2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 13(घ)(i)(ii)(iii), तथा 13(2) भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत दर्ज गंभीर आरोपों में राजेश जायसवाल की संलिप्तता सामने आई है। पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में नामदर्ज होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी मुंगेली, राजेश जायसवाल को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में 7 जुलाई 2025 को अभियोग पत्र पेश किए जाने के बाद शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के अंतर्गत यह निलंबन आदेश जारी किया है।